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[PMKMY] किसानों को प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना के तहत 3000 रूपये नहीं मिलेंगे

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प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Pension Yojana –PMKMY) के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को 3000 रूपये / महिना पेंशन के रूप में आजीवन प्रदान की जानी है .इस योजना से जुड़ने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा कुछ नियम और शर्तें रखी गई है अगर आप पीएम मानधन पेंशन स्कीम की शर्तों को पूरा करते हो तभी आप इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे ,प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और नियमों की जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें .

Who is Not Eligible to Get Benefits of Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Pension Scheme.

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Pension Yojana

इस आर्टिकल में आप ऐसे किसानों के बारे में जानेगे जो की इस प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते .किसान पेंशन योजना का लाभ जिन व्यक्ति विशेष, कर्मचारियों अथवा व्यवसायिक श्रेणी के लोगों को नही दिया जाएगा उसकी सम्पूर्ण लिस्ट आपको यहाँ नीचे प्रदान की गई है .

आइए जानें प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना का लाभ किन्हें नही मिलेगा ?

These farmers will not get 3000 rupees / month under Pradhan Mantri Kisan Maandhan Pension Yojana

  1. ऐसे किसान इस योजना का फायदा नही ले सकेंगे जो पहले से राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS-National Pension Schemes), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO), सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में आते है  .
  2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (PM-SYM) का लाभ लेने वाले .
  3. प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (Pradhan Mantri Laghu Vyapaari Mann-Dhan Yojana- PMLVM) से जुड़े किसान योजना का लाभ नही उठा सकेंगे  .
  4. जिन किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत है और जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है उन्हें योजना का लाभ नही मिलेगा .
  5.  वर्तमान में या भूतपूर्व किसी संवैधानिक पद पर विराजमान लोगों का इसका बेनिफिट नही मिलेगा .
  6. पूर्व और वर्तमान में सभी राज्य मंत्री, लोकसभा/राज्यसभा मंत्री, राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के सदस्य, मेयर, जिला पंचायतों के अध्यक्ष इत्यादि इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र नही है .
  7. केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सभी कार्यरत या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी भी योजना में शामिल नही हो सकेंगे .
  8. स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों को भी इस स्कीम का लाभ लेने के पात्र नही होंगे
  9. हालांकि निगमों के मल्टी टास्किंग स्टाफ और Group D के कर्मचारी पीएम किसान पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकेंगे .
  10. ऐसे सभी लोग जो की टैक्स के दायरे में आते है वो इस स्कीम के लिए पात्र नही है .
  11. जिन व्यक्तियों ने लास्ट साल में टैक्स भरा है वो भी इसके लिए पात्रता नही रखते .
  12. देश के सभी Doctor, Engineer, Lawyer, Chartered Accountants और Architect जैसे अन्य पेशेवर कार्य या Business करने वाले प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं है .

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