छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म 2022 | Chhattisgarh Domicile Certificate Application Form PDF Download | Niwas Praman Patra pdf Form Chhattisgarh | CG Domicile Certificate Online
छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र 2022 : नमस्कार दोस्तों क्या आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी है और आप अपने राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा कर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ चाहते है, यदि हाँ तो यह ब्लॉग ख़ास आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। क्योंकि आज के इस आर्टिकल में हम आपको Chhattisgarh Domicile Certificate से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है। इस आर्टिकल में हम आपको मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्रता, पीडीएफ फॉर्म, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी विस्तृत में प्रदान करने जा रहे है।
Table of Contents
मूल निवास प्रमाण पत्र क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है ?
मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल / रेजिडेंस सर्टिफिकेट) का उपयोग आमतौर पर यह साबित (सुनिश्चित) करने के लिए किया जाता है की सर्टिफिकेट देने वाला व्यक्ति स्थाई रूप से छत्तीसगढ़ राज्य का रहने वाला है। इस प्रमाण पत्र का उपयोग शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी सेवाओं, योजनाओं एवं नौकरियों में आवेदन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।
छत्तीसगढ़ के निवासी अपना मूल निवास स्थान प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं ?
यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के स्थाई निवासी है और अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो इसके लिए आपको विभाग द्वारा जारी आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । साथ ही आवेदक द्वारा एक शपथ पत्र भी भरना होता है, जिसे नोटरी के सामने शपथ लेने के बाद जमा करना होता है। आप आवेदन फॉर्म ऑनलाइन या स्थानीय उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तहसीलदार के कार्यालय / राजस्व विभाग / जिला कलेक्टर कार्यालय इत्यादि जगहों से प्राप्त कर सकते हैं।
Chhattisgarh Niwas Praman Patra PDF Form Download
आवेदन | मूल निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिक |
लाभ | सरकारी सेवाओं के लिए |
आधिकारिक वेबसाइट | E District CG Registration Online |
भाषा | हिन्दी |
आवेदन फॉर्म पीडीएफ | CG Domicile Certificate PDF Form Download |
मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
आपको अपनी पहचान साबित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों (डाक्यूमेंट्स) की आवश्यक होगी जो की निम्नलिखित रूप से है। Documents Required For Domicile Certificate in Chhattisgarh :-
- आवेदक का आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र
- परिवार का राशन कार्ड
- शपथ पत्र
- टैक्स रसीद आरएमसी द्वारा जारी
- पासपोर्ट पासपोर्ट साइज फोटो
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र हेतु पात्रता:-
Eligibility for domicile certificate in chhattisgarh :- निवास प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आपको राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी कुछ पात्रताओं को पूरा करना होगा जो की इस प्रकार से है–
- आवेदक का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ हो या
- छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी हो या
- आवेदक 15 साल से राज्य में निवास कर रहा हो।
- या तो छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों से अचल संपत्ति, उद्योग, कृषि, किसी भी अन्य प्रकार के व्यवसाय वाले व्यक्ति / माता-पिता
- व्यक्ति कम से कम 3 साल से छत्तीसगढ़ में अध्ययन कर रहा है
छतीसगढ़ अधिवास /मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन शुल्क –
छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग द्वारा निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन शुल्क की राशि (Fee) 30.00/-रुपए निर्धारित की गयी है।
मूल निवास प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है ?
हालांकि प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कोई निर्दिष्ट समय प्रदान नहीं किया गया है, परन्तु आमतौर पर यह प्रक्रिया में एक सप्ताह में पूरी होती है।