Sarpanch banne ke liye kya kya document chahiye | Sarpanch pad ke liye yogyata 2020 | सरपंच और पंच नामांकन फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज 2020 की लिस्ट यहाँ देखें | सरपंच चुनाव के लिए योग्यता 2020 |सरपंच का फॉर्म कैसे भरा जाता है
सरपंच पद नामांकन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट 2020 : आगामी पंचायतीराज सस्थाओं के आम चुनाव इसी महीने होने जा रहे है . राज्य निर्वाचन आयोग , राजस्थान द्वारा पंचायत आम चुनावों के लिए सरपंच और पंच पदों के निर्वाचन हेतु चुनाव कार्यकर्मों की सूची जारी कर दी गई है .
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के 26 जिलों की 3848 पदों पर चुनाव करवाए जाने है . आवेदक को दिनांक 19-09-2020 को चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय जिन-जिन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता उम्मीदवार को पड़ेगी उसकी भी लिस्ट जारी कर दी गई है .
आइये देखते है की सरपंच एवं पंच नामांकन पद हेतु प्रत्याक्षी (उम्मीदवार) के पास क्या क्या आवश्यक दस्तावेज (डाक्यूमेंट्स) होने चाहिए .
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न्यू अपडेट 16 सितंबर
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंच और सरपंच के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त पी. एस. मेहरा ने बताया कि प्रदेश की 3848 ग्राम पंचायतों के लिए 16 सितंबर से लोक सूचना जारी हो जाएगी।
3848 ग्राम पंचायतों की संशोधित सूची :
जिले / पंचायत समितिवार ग्राम पंचायतों की सूची जारी कर दी गई है जिनमे सितम्बर -अक्टूबर 2020 में आम चुनाव होने है . इस लिस्ट की पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें .
ग्राम पंचायत चुनाव राजस्थान 2020 की महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ देखें
Documents Required for Sarpanch Nomination In Rajasthan
केवल सरपंच पद के लिए: माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में न्यायालय में लंबित मामलों, परिसंपत्तियों एवं देयता कि सूचना प्राप्त किए जाने के लिए भरा जाना है. उक्त प्रारूप ₹50 के गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर नाम निर्देशित पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा. उक्त शपथ पत्र न्यायालय या किसी न्याय किया कार्यपालक मजिस्ट्रेट या माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष सम्यक रूप से प्रमाणित होना चाहिए.
घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में घोषणा पत्र: राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 में संशोधन कर इसे लागू किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा करवाना आवश्यक है. इसे प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है.
नोड्यूज प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, कोलम 3 में अंकित मामले में ही सिर्फ जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा:
1. यदि अभ्यार्थी के ऊपर संबंधित पंचायती राज संस्था की कर/ फिस की राशि बकाया हो और उसको राशि जमा कराने का नोटिस दिए जाने के 2 माह तक जमा नही कराई गई हो तो उसे उक्त राशि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
2. चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार जिनके ऊपर इस प्रकार की कोई राशि बकाया नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का नोड्यूज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है.
3. यदि कोई अभ्यार्थी पूर्व में किसी पंचायती राज संस्था का सभापति/ उपसभापति रहते हुए पंचायती राज संस्थाओं के बकायोको जमा कराने के संबंध में नोटिस तामिल होने के पश्चात 2 माह में उक्त राशि जमा नहीं कराता है तथा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से कम से कम 2 माह पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी व्यतिक्रमियों की सूची में नाम सम्मिलित हो गया हो तो वह योग्य होगा जंतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दिशा में अभ्यर्थी योग्य नहीं माना जावेगा
चरित्र प्रमाण पत्र: सलग्न किया जाना आवश्यक नहीं है.
जमानत राशि के संबंध में केवल सरपंच के पद के लिए: राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 56(3) के अनुसार सरपंच पद का चुनाव लड़े जानने हेतु जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित शुल्क ₹500 है तथा महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ₹250 है. यह राशि जमा करवा कर रसीद भी लगानी आवश्यक है .
Rajasthan Gram Panchayat Village, Ward Wise New Voter list 2020 यहाँ से डाउनलोड करें
अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति सामान्य वार्ड से निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है. यदि सामान्य वार्ड से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने पर जमानत राशि में रियायत चाहता है तो उसे कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.
सांख्यिकी सूचना : नाम निर्देशन पत्र के साथ सांख्यिकी सूचना के फार्म को भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी से भरवाया जाएगा. इसको प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जाएगा, किंतु यथासंभव इसको भरवाया जाना चाहिए ताकि चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्ति के संबंध में सामान्य सूचनाएं उपलब्ध हो सके.
बच्चों की कुल संख्या की गणना में दिव्यांग बच्चे को शामिल नहीं करने के लिए दिव्यंका का प्रमाण पत्र: पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 के खंड (ठ) के लिए दिए परंतु (iv) (ग) में यह प्रावधान है कि बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसे बच्चों को नहीं गिना जाएगा जो पूर्व के प्रसव में जन्मा हो और दिव्यांगता से ग्रस्त हो, दिव्यांग इस प्रावधान के स्पष्टीकरण में शब्द दिव्यांग में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया है.
राजस्थान सरपंच चुनाव संतान सम्बन्धी नियम यहाँ देखें
अतः इस उपबंध का फायदा प्राप्त करने के लिए पूर्व के प्रसव में जन्मे बच्चे का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट प्रकार की दिव्यगता का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
सरपंच नामांकन डॉक्यूमेंट 2020
राजस्थान सरपंच चुनाव नामांकन फार्म
राजस्थान सरपंच चुनाव हेतु भरे जाने वाले फॉर्म के प्रारूप पत्र को आप निचे दिए गये लिंक से पीडीऍफ़ फोर्मेट में डाउनलोड कर सकते है . Gram Panchayat election nomination form
Panchayat Election Chunav Chinh (Symbols) 2020
राजस्थान पंचायतीराज चुनावों के लिए उपयोग में होने वाले चुनाव चिन्हों की सूची (लिस्ट) भी जारी कर दी गई है . जिसमे जिला परिषद सदस्य के चुनाव हेतु 19 चुनाव चिन्ह , पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हेतु 20 चुनाव चिन्ह , जिला परिषद के प्रमुख /उपप्रमुख एवम पंचायत समिति प्रदान /उपप्रदान हेतु 20 चुनाव चिन्ह , सरपंच पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याक्षी उमीदवारों के लिए 39 चुनाव चिन्ह और पंच पद हेतु चुनाव लड़ने वाले उमीदवारों हेतुं 40 चुनाव चिन्ह की लिस्ट तैयार की गई है.
इन सभी चुनाव चिन्हों की लिस्ट आप निचे दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते है .
जानकारी स्त्रोत : State Election Commission, Rajasthan sec.rajasthan.gov.in