[रजिस्ट्रेशन] भाग्यलक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म

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Bhagya Laxmi Yojana UP
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Bhagya Laxmi Yojana UP (Uttar Pradesh) in Hindi Online Registration Form | Get Here Bhagyalakshmi Yojana Uttar Pradesh 2019-20 Online Application Form / Registration Process In Hindi.

नमस्कार दोस्तो आज हम आपको UP के मुख्यमंत्री ( योगी आदित्यनाथ नाथ ) द्वारा शुरू की गई योजना के बारे में बताएँगे । जिसका नाम ” भाग्यलक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश “ है इस योजना को “मनी फॉर गर्ल चाइल्ड” के नाम से भी जाना जाता है  । योजना की शुरुआत पहले सन 2006-07 में की गई थी । और योजना को अब UP के मुख्यमंत्री द्वारा सन 2017 में दुबारा शुरू किया गया ।

UP Bhagya Laxmi Yojana क्या है ?

Bhagya Laxmi Yojana UP

भाग्यलक्ष्मी योजना UP के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की योजना है । इस योजना की देखरेख उत्तरप्रदेश के महिला कल्याण विभाग द्वारा की जा रही है । इस योजना के अंतर्गत किसी परिवार में बच्ची का जन्म होने पर उसकी जननी (माता ) को बच्ची की पढ़ाई और देखरेख के लिए सरकार द्वारा 50,000 रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । UP योजना का मुख्य उद्देश्य घटते लिंगानुपात को बढ़ावा देना और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है ।

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भाग्यलक्ष्मी योजना के उद्देश्य :

हमारे भारत देश में आज भी कई ऐसे राज्य है जिनमे लड़कियों को ज्यादा समान नहीं दिया जाता है । उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है । सरकार ने इसी भेदभाव को कम करने के लिए योजना की शुरुआत की ।

चलिए जानते है कि योजना को शुरू करने के मुख्य उद्देश्य क्या है ?

  1. लिंगानुपात (Sex Ratio) को बढ़ावा देना ।
  2. कन्या भ्रूण हत्या को कम करना ।
  3. लड़कियों के शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना ।
  4. योजना के तहत गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना ।
  5. बाल विवाह की प्रथा को खत्म करना ।

Note : लिंगानुपात की समस्या सालों साल बढ़ती जा रही है । आपको बता दें की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत देश में लिंगानुपात 1000 लड़को पर लड़कियों की संख्या 927  थी । लेकिन परेशानी की बात तो यह है कि वर्ष 2011 की जनगणना में लिंगानुपात घटकर 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या 918 ही रह गई ।

योजना के क्या-क्या लाभ है ?

योजना के अनेक लाभ है जो निम्नलिखित है..

  1. भाग्यलक्ष्मी योजना से लिंगानुपात (Sex Ratio) में कमी होगी ।
  2. लड़कियों के जीवन स्तर और शिक्षा के स्तर में सुधार होगा ।
  3. योजना से बालिकाओं को शिक्षा पाने में आसानी होगी ।
  4. योजना के अंतर्गत बालिकाओं की माताओं को बच्ची के पालन पोषण के लिए 50,000 रु. की Bond के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है । और अपनी बच्ची की अच्छे से देखभाल (Care)  करने के लिए 51,000 रु. अलग से राज्य सरकार द्वारा दिए जाते है ।
  5. योजना में दी जाने वाली वित्तीय सहायता सीधे Bank में Transfer कर दी जाती है । और बैंक में रखे गए पैसों का बैंक Interest (ब्याज) भी देता है जिसे लड़की 18 वर्ष कि होने के बाद निकाल सकती है ।
  6. लड़की के 21 वर्ष की होने पर सरकार द्वारा 2 Lakh रु. दिए जाते है ।

योजना के अंतर्गत बच्चियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति :

क्र.स.               कक्षा                                                                                   छात्रवृत्ति

1.                       6th                                                                                      3000

2.                      8th                                                                                       5000

3.                     10th                                                                                     7000

4.                      12th                                                                                     8000

योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता :

  1. आवेदक परिवार UP का स्थाई निवासी होना चाहिए ।
  2. एक परिवार की दो लड़कियों को योजना का लाभ मिल सकता है ।
  3. लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 2 Lakh रु. से कम होनी चाहिए ।
  4. आवेदक परिवार BPL वर्ग का होना चाहिए ।
  5. बच्ची के जन्म के 1 महीने के बाद आंगनबाड़ी में पंजीकरण करवाना जरूरी है ।
  6. लाभ लेने के लिए लड़की का जन्म वर्ष 2006 के बाद हुआ होना चाहिए ।
  7. लड़की Government School में अध्यनरत होनी चाहिए ।
  8. सबसे मुख्य बात तो यह है कि लड़की की शादी 18 साल से कम की उम्र में नहीं करनी होगी ।
  9. परिवार का कोई भी व्यक्ति Government Job में नहीं होना चाहिए ।
  10. परिवार में कुल बच्चों कि संख्या 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

योजना में आवेदन करने के लिए Required Document :

  • बच्ची का Aadhar Card ।
  • मूल निवास । ( बोनाफाइड प्रमाण पत्र )
  • परिवार का आय प्रमाण पत्र ।
  • जन्म प्रमाण पत्र ।
  • BPL वर्ग का प्रमाण पत्र ।
  • आंगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र ।
  • परिवार राशन कार्ड ।
  • बैंक खाते का विवरण ।

UP भाग्यलक्ष्मी योजना में आवेदन कैसे करें ?

योजना में आवेदन Online व Offline दोनों तरह से किया जा सकता है ।

1. Offline आवेदन करने के लिए बेटी के जन्म के बाद सबसे पहले आपको अपने पास के आंगनबाड़ी Worker के पास जाकर Registration कराना होगा । और अधिकारी आपको भाग्यलक्ष्मी योजना  का फॉर्म देंगे और Form में पूछी गई जानकारी को सही भरकर तथा आवश्यक दस्तावेजो को साथ में लगाकर वहीं (आंगनबाड़ी ) जमा करा दें । या फिर Women Welfare Department (महिला कल्याण विभाग) में Form जमा करा सकतें है ।

2. योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए योजना की Official Website http://mahilakalyan.up.nic.in/ पर जा सकतें है । यहाँ पर आपको Form प्राप्त हो जायेगा । जिसमे पूछी गई जानकारी को आप सही भरें । नहीं तो आपका फॉर्म अमान्य होगा । तथा आवश्यक दस्तावेजों को साथ में Atech कर दें । और Submit कर देंवे ।

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना में आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:

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