EWS Certificate Online Apply Download Form Full form of EWS: इस पोस्ट में आज हम आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्म से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है। जिसमे आप जानेगें की ईडब्ल्यूएस श्रेणी क्या है? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पीडीऍफ़ फॉर्म को कैसे और कहां से डाउनलोड करें? (EWS Certificate Form Download) , EWS आरक्षण प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? EWS Reservation Eligibility in Hindi- Who is Eligible for EWS Certificate?
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए के लिए जरुरी पात्रता एवं डाक्यूमेंट्स तथा EWS की Full form सहित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस आर्टिकल में दी जा रही है । इसलिए इस पोस्ट को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक पढ़े।
Table of Contents
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण योजना
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट : केंद्र सरकार द्वारा 8 जनवरी, 2019 को लोकसभा में ईडब्ल्यूएस बिल पेश किया गया, यह विधेयक भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को केंद्र और राज्य में शिक्षा के क्षेत्र, सरकारी नौकरियों एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए 10% का अतिरिक्त कोटा (आरक्षण) प्रदान करने का अधिकार देता है।
देश में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे लोग जिनकी कुल पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम हो और जो किसी भी श्रेणी जैसे SC / ST / OBC / PH and Ex-servicemen (केंद्रीय सूची / MBC ) के अंतर्गत नही आते है, उन्हें EWS श्रेणी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है ।
यह एक प्रकार से आरक्षण योजना ही है, जिसे गुजरात राज्य में वर्ष 2019 में लागू किया जा चुका है ।
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Highlights of Economic Weaker Section Bill
Certificate | EWS Certificate |
Enacted by | Government of India |
Name of Law | Economic Weaker Section Bill |
Issued to | Economical Weaker Section (EWS) |
Reservation benefit | 10% |
Mode of application | Online/offline |
Validity of certificate | 1 year |
What is the full form of EWS
EWS की Full Form in English “Economically Weaker Section” है, जिसका हिन्दी में मतलब (ews meaning in hindi) “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग” होता है। भारत में सामान्य वर्ग से संबंधित लोगों की यह एक उपश्रेणी है।
EWS Certificate criteria/ पात्रता
सरकार द्वारा इस ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत अपनी पात्रता (eligibility) का दावा प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ नियम और शर्ते रखी है, यदि आप इन शर्तों को पूरा करते हो तो ही आपको आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) दिया जाएगा । आइये जानते है सरकार द्वारा निर्धारित की गई EWS शर्तों को:
- आवेदक ‘सामान्य’ वर्ग का उम्मीदवार होना चाहिए (एससी, एसटी या ओबीसी के तहत आरक्षण वर्ग का नही हो )।
- उम्मीदवार के परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि और 1000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल का आवासीय भूमि नहीं होना चाहिए।
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
यदि आप भी EWS Certificate बनवाना चाहते है और सरकार द्वारा निर्धारित की गई उपरोक्त पात्रता एवं शर्तों को पूरा करते है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
List of Documents required to get an Economically Weaker Section certificate:
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी या पैन कार्ड
- दसवीं या ग्रेजुएशन की अंक तालिका
- परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- शपथ पत्र
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
ईडब्ल्यूएस आरक्षण सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन कैसे करें?
आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण सर्टिफिकेट को अपनी (local government authority) तहसील में जाकर बनवा सकते हैं, इस प्रमाण पत्र को 10 Percent Reservation Certificate भी कहा जाता है। प्रमाणपत्र का वास्तविक नाम ‘आय और संपत्ति प्रमाणपत्र’ (Income And Assets Certificate To Be Produced By Economically Weaker Sections) है । यह प्रमाण-पत्र EWS 10% Reservation Category के लिए आवश्यक है।
निम्नलिखित में से किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा जारी किया गया ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रमाणपत्र ही शिक्षा के क्षेत्र, सरकारी नौकरियों एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में 10 प्रतिशत के विशेष आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) का लाभ लेने के लिए स्वीकार किया जाएगा:
- जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त
- मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे नहीं और
- उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
क्या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवा सकते है ?
जी नही! ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए सरकार द्वारा अभी ऑनलाइन प्रक्रिया (Online Process) शुरू नहीं की गई है। इसलिए अभी आप सिर्फ इसे अपनी स्थानीय तहसील या किसी अन्य किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय में जाकर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन फॉर्म प्रस्तुत कर इसे बनवा सकते है।
EWS Certificate Application Forms Download PDF Link
सामान्य जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें..
State | EWS Certificate Form PDF File Download links |
Gujarat | EWS Certificate Form Gujarat यहाँ से डाउनलोड करें |
Rajasthan | EWS Certificate Form Rajasthan यहाँ से डाउनलोड करें |
Andhra Pradesh | EWS Certificate Form AP यहाँ से डाउनलोड करें |
Maharashtra | >ews certificate guidelines in marathi यहाँ से डाउनलोड करें >EWS Certificate In English Download >ईडब्लूएस मराठी प्रमाणपत्र form A >ईडब्लूएस मराठी प्रमाणपत्र form B >Download Declaration Form For EWS Certificate |
Haryana | EWS Certificate Form Haryana Apply Online |
Punjab | Click Here |
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Conclusion
भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर है और जो देश में चल रही SC / ST / OBC / PH and Ex-servicemen (केंद्रीय सूची / MBC ) के अंतर्गत नही आते है । जिसके चलते इन्हें किसी प्रकार का लाभ नही मिल पाता है , इन्ही लोगों की सहायता के लिए सरकार द्वारा इस बिल को देश में लागू किया गया है । यदि आप भी अपना ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रमाणपत्र बनवाना चाहते है तो उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ दे दी गई है।
हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए EWS Certificate की यह जानकारी उपयोगी रही होगी | इसके बारे में आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखे.