Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana 2020 : केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 12 नवंबर 2020 को देश की अर्थव्यवस्था को फिर से सही दिशा प्रदान करने के लिए एक और राहत पैकेज की घोषणा की गई . इस पैकेज के अंतर्गत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) द्वारा देश में युवाओं को रोजगार के नये अवसर प्रदान करने के लिए ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ को लॉन्च किया है.
इस ब्लॉग आर्टिकल में आज हम आपको इस नई सरकारी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने जा रहे है , जिसमे आप जानेगे की क्या है Pradhanmantri Aatmnirbhar Bharat Rojgaar Yojana ,उद्देश्य, लाभ, पात्रता, दिशा निर्देश, जरूरी दस्तावेज और इस स्कीम का लाभ किसे और कैसे मिलेगा ?
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Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana क्या है? और किसे मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार द्वारा देश में कोरोना के चलते बढ़ी बेरोजगारी को दूर करने एवं भारत में युवाओं को रोजगार के नये अवसर प्रदान करने की दिशा में कदम उठाते हुए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की है. इस योजना की शुरुआत देश में 1 अक्टूबर 2020 से मानी जायेगी जो की 30 जून 2021 तक लागू रहेगी . इस स्कीम का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी मासिक सैलरी 15,000 रूपये से कम है और जिन्होंने 1 मार्च 2020 से 31 सितंबर 2020 के दौरान अपनी नौकरी गवा दी थी . साथ ही योजना के तहत जो कंपनियां नए लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं यानी जो पहले से EPFO में कवर नहीं थें उन्हें इसका फायदा मिलेगा.
पात्रता व आवश्यक दस्तावेज
- योजना का लाभ पाने के लिए कर्मचारी का ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकरण होना आवश्यक है .
- कर्मचारी का मासिक वेतन ₹15000 से अधिक नही होना चाहिए .
- 1 अक्टूबर 2020 के बाद नौकरी पाने वाले व्यक्ति इसके लिए पात्र होंगे.
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की मुख्य बातें
कोविड रिकवरी चरण के दौरान रोजगार के नए अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए इस नई योजना की शुरुआत की गई है , इस Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana की मुख्य बातें निम्नलिखित रूप से है .
1. आत्मनिर्भर रोजगार योजना के लिए पात्रता
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2020 से मानी जाएगी, यानि 1 अक्टूबर के बाद नौकरी पाने वाले इसे पात्र होंगे.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनुसार ईपीएफओ (EPFO) के तहत पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में 15,000 से कम सैलरी पाने वाले व्यक्ति योजना के लिए पात्र होंगे .
- इस योजना का लाभ कोरोना काल यानि 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में अपनी नौकरी गंवाने वाले लोगों तथा कोरोना संक्रमण से उबरने के मौजूदा दौर में नौकरी देने वाले संस्थानों को इसका लाभ मिलेगा.
- ईपीएफओ के तहत पंजीकृत संस्थानों को सब्सिडी पाने के लिए ऐसे प्रतिष्ठानों जिनमे 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें 2 नये लोगों औऱ जिनमें 50 से कर्मचारी है, उन्हें न्यूनतम नये 5 लोगों को रोजगार देना होगा, तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिल पायेगा .
- यह स्कीम 30 जून 2021 तक लागू रहेगी.
2. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सब्सिडी लाभ
सरकार इस स्कीम के अंतर्गत आगामी 2 वर्ष तक लाभ प्रदान किया जायेगा, आइए जानते हैं की भारत सरकार द्वारा किस प्रकार के लाभ योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे
- ऐसे संस्थान जिनकी कर्मचारी क्षमता 1000 लोगों से कम है उन्हें कर्मचारी के वेतन के अनुसार उसके हिस्से का 12% तथा काम देने वाली संस्था के हिस्से का 12% अंशदान जो कि कुल 24% हुआ केंद्र सरकार द्वारा भविष्य निधि फंड (ईपीएफओ) के अंतर्गत जमा कराया जाएगा.
- इसी प्रकार जिन संस्थाओं की कर्मचारी क्षमता 1000 लोगों से अधिक की है उन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के अनुसार कर्मचारी के हिस्से का 12% अंशदान केंद्र सरकार द्वारा भविष्य निधि फंड (ईपीएफओ) के अंतर्गत जमा कराया जाएगा.
- केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला ईपीएफओ योगदान आगामी 2 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा .
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आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन
यदि आप भी मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई इस Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana का लाभ उठाना चाहते है और अभी तक आपने अपना ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)के तहत पंजीकरण नही करवाया है तो आपको विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा . ऑनलाइन पंजीकरण की अधिक जानकारी के लिए आप www.epfindia.gov.in पर विजिट करें .