Bhumi Patta form Rajasthan 2020 : प्रिय दोस्तों जैसा की आपको विदित है की राजस्थान में तहसील स्तर के गाँवो में आबादी भूमि (Populated land) राज्य सरकार के खाते में दर्ज हो गई थी । जिसके कारण राजस्थान के ग्रामीण इलाको के लोग अपनी आवासीय भूमि का पट्टा बनवाने से वंचित रह गये थे , और लोग एक लम्बे अरसे से पट्टे बनवाने की बाट जोह रहे थे । लेकिन अब राजस्थान के जिला कलेक्टरों द्वारा राज्य सरकार के खाते से भूमि निकाल कर आबादी भूमि में दर्ज करवाने से ग्राम पंचायतो को पट्टा बनाने का अधिकार मिल गया है। जिससे ग्राम स्तर के लोग अब खुद की आवासीय भूमि (Residential Plots) का पट्टा बनवाने का सपना पूरा कर सकेंगे। राज्य सरकार के द्वारा काफी अरसे के बाद ये पट्टे वितरित किये जा रहे है , इसलिए जो ग्रामीण पट्टा बनवाये वो तीन महीने के अंदर तहसील में अपनी रजिस्ट्री अवश्य करवा ले ।
अपना खाता (राजस्थान भू-अभिलेख) कैसे देखें
Table of Contents
Bhumi Patta form Rajasthan 2020 Highlights
योजना का नाम | भूमि पट्टा वितरण योजना राजस्थान |
किसके द्वारा संचालित | राज्य सरकार |
योजना का उद्देश्य | वंचित परिवारों को पट्टा वितरण |
नियमावली | पट्टा प्राप्त करने नियम |
आवेदन | ऑफिसियल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर आवेदन करे |
ऑफिसियल पोर्टल | http://rajpanchayat.rajasthan.gov.in/ |
भूमि पट्टा वितरण योजना राजस्थान का उद्देश्य –
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है वे लोग जो सालो से एक ही मकान, भूमि पर निवास कर रहे है ,और वास्तविकता में वो मकान उनका ही है या काफी सालो से उस भूमि के कब्जाधारी है और वो राज्य सरकार के खाते में है , उनको उस घर का पट्टा उपलब्ध करवाना जिसके वे हकदार है। जिला कलेक्टरों ने राज्य सरकार से वो भूमि आबादी खाते में दर्ज करवा दी है ताकि लोगो को उनके घर या भूमि का पट्टा मिल सके ।
भूमि पट्टा वितरण योजना की नियमावली –
- नियम -157 के तहत -ऐसी भूमि जिस पर वर्ष 1996 तक मकान बने हुए लेकिन उनका नियमन नही हुआ है ,उनका नियमन कर पट्टा बनाना |
- नियम-157 सेक्शन 2 के तहत -गाँवो में ऐसे परिवार जिनके पास कोई घर या जमीन का टुकड़ा नही है ,और उन्होंने वर्ष 2003 तक कोई तम्बू या कच्चा आवास आबादी भूमि पर बना लिया है उन्हें नियम 157 सेक्शन 2 के तहत 300 वर्ग गज तक का भूमि का टुकड़ा निशुल्क दे दिया जायेगा और उसका पट्टा घर की महिला मुखिया के नाम किया जायेगा |
- नियम -158 – पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 158 के तहत राजस्थान के ग्रामीण इलाको के कमजोर हालत वाले परिवारों को ग्राम पंचायत 300 वर्ग गज तक की भूमि रियायती दरो पर पर आवंटित कर सकती है ,जेसे 2 रूपये 10 रूपये प्रति वर्ग मीटर|
- नियम-158-के तहत ऐसे परिवार जेसे घुमक्कड़ है या भेड़ पालक है या बीपीएल कार्डधारी है उनके परिवारों को पंचायती राज अधिनियम 158 सेक्शन 2 में संशोधन करते हुए उनको निशुल्क भूमि आवंटित करने का अधिकार भी पंचायतो को दे दिया है ,पहले ये अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास होता था |
भूमि पट्टा वितरण योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज –
- आवेदनकर्ता का मूल निवास प्रमाण पत्र
- मकान की फोटो
- दो गवाहों के प्रमाण पत्र
- सहमती प्रमाण पत्र परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से
- मकान की पटवारी द्वारा तेयार की गई रिपोर्ट
- आधार कार्ड
- आधार कार्ड से लिंक मोबाईल नम्बर
- आवेदक की फोटो
आबादी भूमि का पट्टा लेने हेतु आवेदन पत्र
राजस्थान मकान / घर / भूमि पट्टा बनवाने के लिए आवेदन कैसे करे? –
इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के मूलनिवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है , उपर दिए गये नियमो में से किसी एक भी नियम के पात्र आप है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते है | निचे दिए गये आल्लेख में बताया गया है की कैसे इस योजना के लिए आपको आवेदन करना है – (How To Apply Bhumi Patta Application form Rajasthan)
- इस योजना में आवेदन के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा
- यंहा पर आपको इस वेबसाइट का मुख्य पेज ग्राम पंचायत राहर मिल जायेगा
- इस जगह आपको इसका लिंक मिलेगा राजस्थान पट्टा प्राप्ति हेतु फॉर्म (Bhumi Patta Application form Rajasthan) इस पर क्लिक करना है |
- यहाँ क्लिक करते ही आपका आवेदन पत्र दिखाई देगा उसे डाउनलोड क्र उसका प्रिंट निकाल ले |
- इस आवेदन पत्र में आपको ,आपकी पंचायत का नाम, आपके जिले का नाम व आपकी पंचायत समिति का नाम लिखना है |
- उसके बाद आपको अगले पृष्ठ में आपका नाम आपका स्थाई पता ,आपके पिता नाम आपके पते का पूरा विवरण भरना है |
- उसके बाद अगला पृष्ठ खोलने बाद आपको उसमे अपने मकान के ग्राम का नाम ,मकान की खसरा संख्या भरनी है
- इसके बाद अगले पृष्ठ पर आपको एक मानचित्र मिलेगा जिस पर आपको अपने मकान के उतर दक्षिण ,व पूर्व पश्चिम दिशा में जो भी एरिया व उस एरिये के माप का विवरण भरना है |
- इसके बाद निचे के कॉलम में आपको आपके हस्ताक्षर कर देने है या अंगूठा लगा देना है |
- इस फॉर्म को आप अपने पंचायत के सदस्यों व जैसे वार्ड पंच ,सरपंच से प्रमाणित करवा कर पंचायत कार्यालय में जमा करवा दे |
- इसके बाद आपको भूमि पट्टा वितरण योजना का लाभ दिया जायेगा |
नोट -हमने इस Bhumi Patta Application form Rajasthan 2020 से जुडी हर प्रकार की जानकारी आपको देने क कोशिश की है फिर भी आपको कोई समस्या आती तो आप हमें निचे के कमेन्ट बॉक्स में लिख कर बता सकते है ,हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है |
गाँव के आबादी क्षेत्र से दूर 91 की सरकारी जमीन पर पिछ्ले 50 वर्ष से 25 परिवार मकान बनाकर स्थायी निवास कर रहे है,तो उनको पट्टा कैसे मिलेगा?हमें ऐसे 400 परिवारों को पट्टा की आवश्यकता है।साथ ही यह भी बताइए कि आवासीय सरकारी जमीन(जो गाँव के आबादी क्षेत्र से दूर स्थित है) को आबादी मे कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है?
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