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जाने! किसानों को कृषि सम्बंधित कार्यों के लिए क्या छूट दे रही है सरकार लॉकडाउन में

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किसानों को लॉकडाउन में छूट दे रही है सरकार
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नई दिल्ली: लॉकडाउन में इन कार्यों के लिए छूट दे रही है सरकार- इस वक्त दुनिया सहित भारत भी कोविड -19 महामारी से जूझ रहा है, केंद्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पुरे देश को लॉकडाउन कर रखा है । शुरुआत में देश में 21 दिनों का lockdown घोषित कियागया था जो की 14 अप्रैल को पूरा हो रहा था परन्तु अब इसे बढ़ा कर 3 मई तक कर दिया गया है । देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण सभी उद्योग-धंधे बंद पड़े है । भारत जो की एक कृषिप्रधान देश है और ज्यादातर लोग यहाँ खेती-बाड़ी और उससे संबंधित कार्यों जैसे बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, बागान संबंधी कार्यों से जुड़े हुए है।

लॉकडाउन में कृषि सम्बंधित कार्यों के लिए छूट: देश में इस समय रबी फसल की कटाई-बढाई का मौसम है, और लॉकडाउन के जिसके चलते किसानों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. भारत सरकार की और से 15 अप्रैल, 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी समेकित दिशा-निर्देशों में निर्दि‍ष्‍ट लॉकडाउन मानदंड अब 3 मई, 2020 तक लागू रहेंगे।

लॉकडाउन में कृषि सम्बंधित कार्यों के लिए छूट

खेती-बाड़ी और उससे संबंधित कार्यों को संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत लॉकडाउन में कुछ अतिरिक्त मानदंडों के साथ छूट प्रदान की जा रही है, जो की 20 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगी । आइये जाने की सरकार की नई गाइड-लाइन के मुताबिक़ किन-किन कार्यों के लिए लॉक डाउन 2.0 में छुट प्रदान की जा रही है । (Govt issues new guideline on Exemption for agricultural operations in lockdown)

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Agricultural and related activities

केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अंतर्गत सभी राज्यों में लॉकडाउन 2.0 के दौरान कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां पूर्ण रूप से जारी रहेंगी।

कृषि और बागवानी गतिविधियां

  • खेत में किसानों और श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य
  • कृषि उत्पादों की खरीद में लगी अभी एजेंसियां और मंडियां
  • कृषि में उपयोग होने वाले मशीनों तथा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और बीज का निर्माण, वितरण और उनकी खुदरा बिक्री करने वाले संस्थान.
  • फसल की कटाई और बुवाई से संबंधित मशीनों के राज्य में और अंतरराज्य परिवहन की अनुमति.

पशुपालन से संबंधित कार्य

  • दुग्ध प्रसंस्करण उद्योगों (डेयरी) द्वारा दूध और दूध से बने उत्पादों का संग्रहण, प्रसंस्करण और वितरण का कार्य.
  • पशु पालन फार्मों , पोल्ट्री फार्म और गौशाला इत्यादि का संचालन.

मछली पालन से संबंधित गतिविधियां

  • मछली पकड़ने ( समुंद्री और अंतर्देशीय) जलीय कृषि उद्योगों का संचालन एवं उनके रखरखाव और बिक्री संबंधी सभी कार्य.
  • मछली एवं उनसे बने उत्पादों का परिवहन एवं मछली पालन से जुड़े सभी कामगारों का आवागमन निर्बाद रहेगा.

बागान संबंधी कार्य

  • चाय, कॉफी और रबड़ बागानों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ सभी कार्य.
  • चाय कॉफी रबड़ और काजू का प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और विपणन का कार्य है.

*कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं

इस प्रकार उपरोक्त कृषि और संबंधित क्षेत्रों में इन गतिविधियों को छूट दी गई है . अगर आप समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों को देखने के लिए पीडीऍफ़ फाइल की कॉपी डाउनलोड करना चाहते है तो उसके लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें.

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Web Title: lockdown me sarkar kisano ko krishi sambandhit karyo ke liye kya chhut de rhi hai jaane

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1 COMMENT

  1. Sir mujhe riperbander samashtipur she Lana ha Mera Ghar darbhanga jila me ha or Mera 7 digha me gehu ka phashal katna ha or jila sil ha aishe halat me kaishe hoga siyo or bidiyo ko bola to vah vole dushre jila she lane ke aanu mati na dege aishe me Mera phashal varbad ho ja aiga

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