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Home Madhya Pradesh Govt Scheme असंगठित मजदूर कल्याण योजना 2019-20 | Asangathit Mazdoor Kalyan Yojana

[रजिस्ट्रेशन] असंगठित मजदूर कल्याण योजना 2019-20 | Asangathit Mazdoor Kalyan Yojana

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Mukhyamantri Asangathit Mazdoor Kalyan Yojana MP
Mukhyamantri Asangathit Mazdoor Kalyan Yojana MP
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प्यारे दोस्तो आज हम आपको  हमारी वेबसाइट पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के बारे में बताएँगे । जिसका नाम मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना है ।

योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब श्रमिकों को  योजना के बारें में अवगत कराना है ताकि ज्यादा से ज्यादा मजदूर लोग योजना का लाभ ले सके ।

MP असंगठित मजदूर कल्याण योजना क्या है ?

मध्यप्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना मध्यप्रदेश सरकार (शिवराज चौहान) द्वारा शुरू की गई योजना है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों को आर्थिक सहायता के रूप में लाभ प्रदान करना है योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के बजट का 50 प्रतिशत हिस्सा मजदूरों के कल्याण के लिए खर्च किया जायेगा । जिससे की मजदूरों के जीवन स्तर में बहुत ज्यादा सुधार होगा ।

Mukhyamantri Asangathit Mazdoor Kalyan Yojana MP
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इसके साथ ही इस योजना के दौरान मजदूर महिलाओं को भी गर्भावस्था के दौरान लाभ मिलेगा । जिसमें गर्भावस्था की 6 से 9 महीने की Stage (अवस्था) में 4 हज़ार रु. महिला के खाते में में डाल दिए जायेंगे । तथा जब महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे 12,000 रु. दिए जाते है ताकि महिला अपने तथा अपने बच्चे का पालन पोषण बिना किसी कठिनाई के कर सके ।

अब आप सोचेंगे की असंगठित मजदूर के अंतर्गत कोन – कोन से मजदूर आते है तो चलिए दोस्तो आपको बताते है ।

असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत 42 करोड़ श्रमिक आतें है जिनमे से कुछ तो हम बता रहे है जैसे : ईंट निर्माता, Shopkeepars (दुकानदार), गौदामों के कर्मचारी, सिलाई – बुनाई तथा कढ़ाई, Drowing Penting , लकड़ी का सामान बनाने वाले, चमड़े का सामान व जूते बनाने वाले तथा पटाके बनाने वाले, ओटो रिक्शा चालक , आटा, तेल, दालों, चावल का व्यापार करने वाले, कारीगर, सुतार, बर्तन कारीगर आदि ।

मजदूर कल्याण योजना के उद्देश्य :

हमारे भारत देश में असंगठित मजदूरों की भूमिका अपने स्तर पर सर्वोपरि है । और देश की आर्थिक प्रगति में व देश के विकास में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बहुत बड़ा एंव महत्वपूर्ण योगदान है । इसके साथ साथ वो अपना भी घर चलाता है । लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि मजदूर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करता है । और वह भी तो अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाता है । तथा उसे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है

तो दोस्तो आपको बता दें की उन मजदूरों के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने मजदूरों की इसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से ही  Mukhymantri (CM)  Unorganized Labour Welfare Scheme की शुरुआत की

MP असंगठित मजदूर कल्याण योजना के क्या – क्या लाभ है ?

मजदूर कल्याण योजना के अनेक लाभ है जो की निम्नलिखित है…

  1. MP (मध्यप्रदेश) योजना के अंतर्गत मजदूर श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार के द्वारा उठाया जायेगा
  2. मजदूरों को कार्य के लिए सरकार द्वारा आवश्यक औजार भी उप्ल्बंध करवाए जायेंगे ।
  3. अगर किसी मजदूर का लड़का/लड़की विधालय के अतिरिक्त Coaching Classess Join करना चाहता/चाहती है तो उसके लिए भी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी ।
  4.  मजदूर की आंशिक स्थाई अपंगता तथा कार्य करने के दौरान म्रत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 2-2 लाख रु. देने का भी प्रावधान है । दुर्घटना के दौरान हुई मजदूर की म्रत्यु की स्थिति में लाभ लेने के लिए मजदूर के परिवार को मजदूर का म्रत्यु प्रमाण पत्र तथा F.I.R (First Information Report) की प्रतिलिपि के साथ आवेदन करना होगा ।
  5. रिक्शा चलाने वाले मजदूरों को ई-रिक्शा (E- Rickshaw) उउपलब्ध करवाए जायेंगे ।
  6. इसके साथ ही असंगठित मजदूरों के बिजली के पुराने बिल जमा किये जायेंगे तथा  तथा मजदूरों के प्रति माह फ्लेट पर सिर्फ 200 रु. में बिजली उप्ल्बंध कराई जाएगी ।
  7. तेंदूपत्ता के कार्य में लगे मजदूरों को को सरकार Remuneration (पारिश्रमिक) 1200 रु. से बढ़ाकर 2000 रु. देगी । तथा तेंदूपत्ता के मजदूरों को सीजन के Bons के रूप में 207 करोड़ रु. दिए जायेंगे जो की एक बहुत खुशी की बात है ।

मध्यप्रदेश योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता :

  1. सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि असंगठित मजदूर की आयु (Age) 18 वर्ष से 60 वर्ष Maximum  होनी चाहिए । तभी योजना में आवेदन किया जा सकता है ।
  2. मजदूर किसी भी सरकारी सेवा कार्यरत में नहीं होना चाहिए ।
  3. मजदूर 2 हेक्टेयर ( यानि कि 8 बीघा ) से अधिक भूमि का मालिक नहीं होना चाहिए ।
  4. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए ।
  5. इसके साथ ही मजदूर मध्यप्रदेश राज्य में कम से कम 5 वर्षों से निवास कर रहा हो ।

(MP) मजदूर कल्याण योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज :

  • आवेदक (मजदूर) का आधार अवश्य होना चाहिए ।
  • लाभार्थी का मूल निवास, आय प्रमाण पत्र  ।
  • तथा इसके साथ ही मजदूर कार्ड अनिवार्य है ।
  • Passport Size Photo ।

योजना में आवेदन करने के लिए क्या शर्तें है ?

आवेदन के लिए सबसे पहले आपको योजना की Official Website  http://shramsewa.mp.gov.in/hi-in/   पर जाना होगा । इस वेबसाइट पर जाकर आप योजना में आवेदन कर सकते है तथा इसका एक अन्य रास्ता (Way) भी है जिसमे योजना के अंतर्गत 2 – 3 ग्राम पंचायतों में पंजीकरण के शिविर लगाए जायेंगे ।  जिसके द्वारा भी आप योजना का फॉर्म प्राप्त करके आवेदन कर सकतें है ।

योजना की अधिक जानकारी के लिए इसका नीचे दी गई Link से App Downlaod कर सकते है

App Download करने के लिए यहाँ क्लीक करें ।

इसे भी पढ़े :  [मध्यप्रदेश] MP Online Samadhan Portal 

तो दोस्तों आपको मध्यप्रदेश सरकार की Asangathit Mazdoor Kalyan Yojana (scheme) की जानकारी कैसी लगी  ? और आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो आज ही अपना form रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरा करवा ले .योजना से सम्बन्धित किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमें कमेन्ट बॉक्स में लिखे .आपकी हर सम्भव मदद की जायेगी .धन्यवाद

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3 COMMENTS

  1. मेरा पहले पंजीयन मजदूरी कार्ड में था लेकिन वह ना जाने क्यूं बंद कर दिया अब नगर पालिका में आवेदन दे दिया है लेकिन कुछ नहीं हुआ

  2. Please ye batayeki mere pass asangathit majdur kard hai aur my misses pregnent hai dusra bachcha honevala hai yojna se labh lene ke liye kya kare konsi yojna ka labh mil sakta hai

    • श्रीमान (Kamlesh dhote) आप किस राज्य से है ? यह बता देते तो हम आपको बेहतर जानकारी प्रदान कर सकते है..

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