Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2020 Online Registration | उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आवेदन फॉर्म पंजीकरण प्रक्रिया | Download Swarojgar Yojana Form PDF File | Mukhyamantri Pravasi Swarojgar Scheme In Hindi
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020: राज्य में कोविड-19 के चलते बाहरी राज्यों से लौटे प्रवासी कामगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा 28 मई 2020 को Uttarakhand Mukhyamantri Pravasi Swarojgar Yojana (UK) को लॉन्च किया गया। MSME विभाग द्वारा जारी इस सरकारी योजना की जानकारी प्रत्येक गांव तक पहुँचाने के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, ताकि प्रवासी कामगार युवा इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।
आज इस आर्टिकल में हम आपको इस Uttarakhand Pravasi Swarojgar Yojana 2020 से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियों से अवगत करवाएंगे, जैसे की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्या है? योजना पात्रता ,आवश्यक दस्तावेज़, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आवेदन करने की प्रक्रिया इत्यादि.
Table of Contents
What is Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana
उत्तराखंड राज्य से रोजगार पाने के लिए पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार द्वारा शुरू की गई यह एक महत्वपूर्ण प्रवासी स्वरोजगार योजना है ।
इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण में 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये तक की परियोजनाओं पर सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जायेगा । इस ऋण पर दूरस्थ जिलों में 25% सब्सिडी, पर्वतीय जिलों में 20% सब्सिडी तथा मैदानी क्षेत्रों में 15% सब्सिडी दी जायेगी। अधिकतम छूट ₹6.25 लाख तक मिलेगी।
Highlights of Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2020
योजना का पूरा नाम | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा |
लॉन्च तारीख | 28 मई 2020 |
योजना प्रकार | स्वरोजगार के लिए ऋण और सब्सिडी प्रदान करना |
लाभार्थी | उत्तराखंड का मूल निवासी |
उद्देश्य | राज्य के कुशल दस्तकार, हस्तशिल्पि और बेरोजगार युवाओं को खुद के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://doiuk.org/ |
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 का मुख्य उद्देश्य
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के प्रवासी मजदूरों को आत्मनर्भर और सशक्त बनाना है । देश में इस समय फैले कोरोना वायरस महामारी के चलते रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर गये प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के बाद उन्हें रोजगार प्राप्ति के लिए किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है .
योजना की मुख्य बातें (लाभ) निम्नलिखित प्रकार से है
- इस योजना से राज्य के कुशल दस्तकार, हस्तशिल्पि और बेरोजगार युवा खुद के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- इसमें दुकान खोलना,मुर्गीपालन, पशुपालन, डेरी, मछली पालन,ब्यूटी पार्लर, ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट आदि कार्य किए जा सकते हैं ।
- योजना में भारी सब्सिडी य दी जाएगी।
- मैन्युफैक्चरिंग में अधिकतम ₹25 लाख सर्विस सेक्टर में अधिकतम₹ 10 लाख तक ऋण लिया जा सकता है।
- इस ऋण पर दूरस्थ जिलों में 25% सब्सिडी, पर्वतीय जिलों में 20% सब्सिडी तथा मैदानी क्षेत्रों में 15% सब्सिडी मिलेगी। अधिकतम छूट ₹6.25 लाख तक मिलेगी।
उत्तराखंड स्वरोजगार योजना 2020 की पात्रता
- वही व्यक्ति योजना का लाभ ले सकता है जो उत्तराखंड का मूल या स्थायी निवासी हो
- जिसकी आयु 18 साल से अधिक हो
- शैक्षणिक योग्यता की किसी प्रकार की कोई बाध्यता नही है
- आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/ वित्तीय संस्थाअथवा सहकारी बैंक का डिफॉल्टर न रहा हो
- आवेदनकर्ता ने पिछले 5 वर्षों के अन्दर भारत अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार स्कीम का लाभ प्राप्त ना किया हो, यदि किया है तो Defaulter नहीं होना चाहिए .
- आवेदक अथवा उसके परिवार के सदस्य को इस योजना के अंतर्गत केवल एक बार लाभान्वित किया जायेगा।
- विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति / जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिवयंगजन) के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।
- लाभार्थियों का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 आवेदन कैसे करे ?
राज्य के जो भी पात्र इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत अपना आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करना चाहते है, वो यहाँ नीचे प्रदान की गई आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करें..
- सबसे पहले आवेदनकर्ता को Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana की ऑफिसियल वेबसाइट https://doiuk.org पर जाना होगा ।
- आपके सामने ऑफिसियल वेबसाइट होम पेज खुल जायेगा ।
- यदि आप सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम अनुभाग मंत्रालय द्वारा जारी स्वरोजगार योजना का ऑफिसियल नोटिफिकेशन देखना चाहते है तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें
- उसके बाद वेबसाइट से आपको स्वरोजगार स्कीम 2020 का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक हमने यहाँ दे रखा है,
- एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें-> मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एप्लीकेशन पीडीएफ फॉर्म
- अब आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारियों जैसे नाम , पिता /पति का नाम , जन्म तिथि , मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि को सही से भरना होगा
- फॉर्म में दी समस्त जानकारी को भरने के बाद आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी संलग्न करके जनपद के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन (जो भी चल रहा हो) के माध्यम से जमा करवा दे.
- इस प्रकार आपका आवेदन का कार्य सम्पन्न हो जायेगा, जिसके बाद चयनित लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा .
नोट: आवेदन के लिए, आवेदकों को महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग केन्द्रों में आनलाईन एवं मैनुअल आवेदन करने की सुविधा है।
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