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रबी फसल बीमा योजना 2020-21 के तहत आवेदन शुरू
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश में रबी सीजन 2020-21 के लिए फसलों को प्राक्रतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देश में वर्तमान में रबी फसलों की बिजाई का कार्य जोरो पर चल रहा है और ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों की बिजाई से लेकर कटाई तक होने वाले नुकसान के खिलाफ सुनिश्चता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है . इस PMFBY योजना के तहत फसलों को प्रतिकूल मौसम अथवा प्राकृतिक आपदाओं जैसे की– सूखा, बाढ़, चक्रवात, बेमौसम बारिश, कीट व्याधि, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली, भूस्खलन, बादल फटना और खड़ी फसल में जलभराव इत्यादि व्यापक स्तर पर जोखिम कवर की व्यवस्था की गई है।
रबी फसल बीमा योजना 2020–2021 की अंतिम तारीख :
रबी फसल चक्र 2020-2021 के लिए किसान नामंकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और देश के अधिकतर राज्यों में किसान 15 दिसम्बर 2020 और कुछ राज्यों में 30 दिसम्बर 2020 तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश के सभी ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो पीएमएफबीवाई योजना का लाभ उठा सकते हैं।
अऋणी किसानों के लिए फसल बीमा कराने की क्या है प्रक्रिया
रबी सीजन 2020-2021 के लिए अधिसूचित फसलों के लिए फसल बीमा करवाने वाले गैर ऋणी किसान जो इस योजना के तहत आवेदन करने के इन्छुक है वो अंतिम तिथि से पहले फसल बुआई की पुष्टि का प्रमाण पत्र अपने क्षेत्रीय पटवारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर एवं अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर इस योजना में शामिल हो सकते है।
कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत तथा व्यावसायिक/उद्यानिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है। सरकार द्वारा निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान किसान द्वारा किया जाएगा और शेष राशि का भुगतान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा की स्थिति पैदा होने पर होने वाले फसल नुकसान के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि मिल सके।
रबी फसल बीमा योजना 2020 के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है?
पीएम फसल बीमा योजना में शामिल होने के लिए आवेदन के समय किसान को जिन-जिन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी उसकी सूची आप यहाँ नीचे देख सकते है .(Important documents list under the PMFBY scheme)
- आवेदनकर्ता किसान के आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- भूमि खसरा/ खतौनी की नकल (अपना खाता पर जमीन की कंप्यूटर खसरा, जमाबंदी की नकल ऑनलाइन कैसे देखें)
- बटाई पर जमीन लेकर खेती कर रहे किसान को जमीन बटाई का शपत पत्र
- बैंक पास की फोटो कॉपी (जिसमे IFSC Code और Account No. अंकित हो) अथवा कैंसल चेक
- फसल बुवाई का प्रमाण पत्र (कृषि अधिकारी, पटवारी या राजस्व विभाग के कर्मचारी द्वारा सत्यापित किया गया हो )
- फसल बीमा फॉर्म जो सही से भरा हुआ हो .
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन कैसे करें?
- जो भी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन या नामांकन करना चाहता है, वह अपने नजदीकी बैंक, सहकारी बैंक/ समिति, कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क कर अपना आवेदन फॉर्म प्रस्तुत कर सकते हैं.
- इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर जाकर स्वयं अपनी फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- साथ ही किसान मोबाइल ऐप (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.farmguide.farmerapp.central) के द्वारा भी फसल बीमा योजना की जानकारी और बीमा आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं.
- PMFBY से सम्बन्धित अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए किसान पीएमएफबीवाई हेल्प लाइन के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल कर प्राप्त कर सकते है.
राजस्थान में रबी फसल बीमा योजना 2020-21 की लास्ट डेट क्या है ?
फसल बीमा योजना | अंतिम तिथि |
ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा से बाहर होने की तारीख | 8 दिसम्बर 2020 |
ऋणी किसानों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना | 13 दिसंबर 2020 |
ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों हेतु बीमा कराने की लास्ट तारीख | 15 दिसम्बर 2020 |