मुख्यमंत्री किसान कृषि कर्जमाफी एकमुश्त निपटान योजना हरियाणा 2019-20 (One Time Settlement Scheme Haryana in hindi) आवेदन फॉर्म ऑनलाइन, किसान लाभार्थी लिस्ट, किसान ऋण माफ़ी पात्रता,Crop Loans Waiver One Time Settlement Scheme Haryana (OTS) |Mukhyamantri Krishi loan Samadhan Yojana Haryana
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल राज्य के सहकारी बैंकों के कर्जदार किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए ‘कर्जमाफी एकमुश्त निपटान योजना‘(One Time Settlement Scheme) की शुरुआत की है . इस सरकारी योजना के अंतर्गत हरियाणा प्रदेश के सहकारी बैंकों से लिए कर्ज के 4750 करोड़ रूपये की राशि माफ़ करने का फैसला लिया गया है ,योजना से प्रदेश के तकरीबन 10 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा .आइये जानते है की इस योजना की शुरुआत कब की गई तथा किन -किन किसानों का व कौनसा कर्जा (ऋण) माफ़ किया जाएगा ?
राज्य के सहकारी बैंकों के कर्जदार किसानों को एक बड़ी राहत देते हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने ऐसे किसानों के फसली ऋणों पर 4,750 करोड़ रुपये का ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा की ।
नई किसान कर्जमाफी योजना हरियाणा 2019 की सक्षिप्त जानकारी यहाँ देखें
हरियाणा योजना 2019 | एकमुश्त निपटान योजना-हरियाणा
One Time Settlement Scheme |
द्वारा | मनोहर लाल खट्टर |
शुरुआत तारीख | 2 सितंबर 2019 |
लाभार्थी | सहकारी बैंकों के कर्जदार किसान |
लाभ | फसली ऋणों पर ब्याज और जुर्माना माफ (Crop Loans Waiver ) |
मूल राशि के भुगतान की अंतिम तिथि | 30 नवम्बर 2019 |
हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर | For any queries related to schemes/services, please call 1800-2000-023 (7am to 9pm- Monday to Saturday) |
किसान कर्जमाफी एकमुश्त निपटान योजना हरियाणा क्या है और इसका लाभ किसे मिलेगा ? जाने
- राज्य के सहकारी बैंकों के कर्जदार किसानों को एक बड़ी राहत देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने ऐसे किसानों के फसली ऋणों पर ब्याज और जुर्माने को 4,750 करोड़ रुपये से कम करने की घोषणा की है।
- वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से राज्य में लगभग 10 लाख किसानों को लाभ होगा।
- श्री मनोहर लाल ने भिवानी में “जन आशीर्वाद यात्रा ” के दौरान मूल राशि के भुगतान की अंतिम तिथि को बढ़ाते हुए 30 नवंबर, 2019 तक कर दी है ।
- इस योजना दे से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और हरियाणा भूमि सुधार और विकास बैंक के कर्जदार किसानों को फायदा होगा।
- जिन किसानों के बैंक खाते इन बैंकों द्वारा Non Performing Assets (NPA) घोषित किए गए थे और वे अपने ऋणों को नवीनीकृत नहीं कर पाए थे, अब वे इस घोषणा के साथ अपने फसल ऋण खातों के चक्र को बदल पाएंगे।
- अब किसानों को केवल अपनी मूल राशि जमा करनी होगी।
- योजना में किसानों को उनकी ब्याज और जुर्माने की राशि को माफ़ कर राहत प्रदान की गई है।
किन किसानों का कितना कर्ज बकाया है ?जाने
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के अलग-अलग सहकारी बैंकों के कर्जदार किसान की सम्पूर्ण जानकारी पर्दान की है जिसे आप निचे दिए गये 3 महत्वपूर्ण बिन्दुओं के द्वारा जान सकते है :-
- हरियाणा राज्य के लगभग 13 लाख किसानों ने Primary Agriculture Cooperative Societies (PACS) से ऋण लिया है, जिसमें से 8.25 लाख किसानों के बैंक खातों को Non Performing Assets (NPA) घोषित किया गया है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ के फसली ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार द्वारा और 3 प्रतिशत नाबार्ड द्वारा वहन किया जाता है। जो समय पर फसली ऋण नहीं चुकाते हैं उन पर 5 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया जाता है , जिन्हें अब पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य सरकार 4 प्रतिशत ब्याज दर वहन करेगी, जबकि नाबार्ड की 3 प्रतिशत ब्याज दर में से 1.5 प्रतिशत प्रत्येक राज्य सरकार और PACS द्वारा अपने स्तर पर योगदान किया जाएगा। इस घोषणा के साथ, PACS के कर्जदार किसानों को 2500 करोड़ रुपये का लाभ होगा।
- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि इसी तरह, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से 85,000 किसानों ने 3000 करोड़ रुपये का ऋण लिया है। इसमें से 800 करोड़ रुपये के 32,000 किसानों के खाते एनपीए हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एकमुश्त निपटान योजना के तहत इन खातों का निपटान करने के लिए, साधारण ब्याज के साथ मूल राशि उस तिथि से देय होगी जब खाता 30 नवंबर, 2019 तक एनपीए घोषित किया गया था। इसके अनुसार, साधारण ब्याज दर पर शुल्क लिया जाएगा। 5 प्रतिशत से कम ऋण के लिए 2 प्रतिशत, 5 रुपये से 10 लाख रुपये के ऋण के लिए 5 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से ऊपर के ऋण के लिए 10 प्रतिशत। इससे किसानों को 1800 करोड़ रुपये का लाभ होगा।
- तीसरी श्रेणी में हरियाणा भूमि सुधार और विकास बैंक के 1.10 लाख कर्जदार किसान हैं, जिनमें से 70,000 किसानों के खाते एनपीए घोषित किए गए हैं। इन किसानों की मूल ऋण राशि 750 करोड़ रुपये है जबकि ब्याज और दंड के कारण 1400 करोड़ रुपये देय है। उन्होंने कहा कि इन बैंकों के किसानों का संपूर्ण दंड ब्याज माफ कर दिया जाएगा। उन्हें केवल 50 प्रतिशत सामान्य ब्याज का भुगतान करना होगा क्योंकि शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लैंड मॉर्गेज बैंक के कर्जदार किसानों को इस योजना से 450 करोड़ रुपये का लाभ होगा।
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हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ” कर्जमाफी एकमुश्त निपटान योजना “ की यह जानकारी आपको कैसी लगी और इस योजना से सम्बन्धित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें सरकारी योजना इन्फॉर्मेशन डॉट इन के इस पोर्टल पर लिख सकते है ,हम आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए सदैव तत्पर है . धन्यवाद