किसानों को नरमा-कपास की फसल में सफेद मक्खी और पैराविल्ट से होने वाले नुकसान का मुआवजा देगी सरकार

बड़ी खबर : हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को नरमा-कपास की सफेद मक्खी और पैराविल्ट से खराब फसल का मिलेगा मुआवजा ! चाहे बीमा है या नहीं !

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कपास फसल के नुकसान का मुआवजा
Haryana government will compensate farmers for losses due to white fly and paravilts in cotton crop
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नमस्कार किसान भाइयो! हरियाणा राज्य के सभी कपास उत्पादकों को मिलेगा फसल नुकसान का मुआवजा । जी हाँ हरियाणा सरकार (Government of Haryana) के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल के अनुसार जिन किसानों (Farmers) की कपास (Cotton Crop) की फसल सफेद मक्खी और पैराविल्ट (White fly and parawilt) से बर्बाद हुई है उनको सरकार मुआवजा (Compensation) देगी। इस फसल नुकसान का मुआवजा प्रदेश के उन सभी किसानों को दिया जाएगा जिनकी कपास /नरमे की फसल सफेद मक्खी और पैरा विल्ट के हमले (प्रकोप) से बर्बाद हो गई है , यदि आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा नही करवाया है तो भी आपको इसका लाभ दिया जाएगा ।

haryana me kisanon ko narma or kapas fasal ke nuksan ka milega Muavja
Haryana me kisanon ko narma or kapas fasal ke nuksan ka milega Muavja

हरियाणा राज्य में कपास की खेती करने वाले किसानों की सफेद मक्खी और पैराविल्ट के प्रकोप के चलते 60 से 90 प्रतिशत तक फसल बबार्द हो गई है। किसानों का कहना है की कपास की फसल में सफेद मक्खी पैराविल्ट, हरा तेला, उखेड़ा इत्यादि रोगों को कीटनाशक स्प्रे भी बचाने में असमर्थ है। अब किसानों के पास इस फसल को पलटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नही बचा है। कपास की फसल में हुए इस नुकसान के चलते किसानों की कमर टूट गई , बहुत से किसान ऐसे भी है जिन्होंने उच्च बीमा प्रीमियम के चलते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कपास फसल का बीमा नही करवाया था ।

मेरी फसल मेरा ब्यौरा हरियाणा किसान पंजीकरण

सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद, भिवानी इत्यादि जिलों में किसानों की इन्ही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और हरियाणा सरकार ने किसानों को कपास फसल के नुकसान का मुआवजा देने की घोषणा की है । सरकार द्वारा घोषणा तो कर दी गई है अब वक्त ही बतायेगा की कितने किसानों को कितना लाभ मिल पायेगा ।

कपास फसल नुकसान का आकलन और मुआवजा राशि

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा दी जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग से उन किसानों के खेतों की गिरदावरी करने का आग्रह किया गया है, जिन्होंने फसल बीमा योजना के तहत कपास फसल का बीमा नही करवाया है। साथ ही उन्होंने बताया की फसल नुकसान का आकलन फसल कटाई (चुगाई) के दौरान कर उसी आधार पर मुआवजा राशि प्रदान की जायेगी। कपास फसल के नुकसान का आकलन ग्राम स्तर पर किया जाए इसलिए किसानों को व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने की आवश्कता नही है।

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