विकलांग पेंशन योजना हरियाणा अप्लाई ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2020 | Haryana Viklang Pension Yojana Form | Viklang Pension Scheme Registration | haryana divyang pension schemes | Handicapped Pension online application Haryana
नमस्कार दोस्तों यदि आप भी हरियाणा प्रदेश के निवासी है और विकलांग पेंशन योजना (Haryana Viklang Pension Scheme) के बारे में जानकारी खोज रहे है ? तो आप बिलकुल सही जगह पर आये है, जी हाँ इस लेख में आज हम आपको हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना (Disability Pension Scheme) के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से प्रदान करने जा रहे है । जैसे की विकलांग (Handicapped) पेंशन योजना 2020 क्या है ? योजना लाभ , पात्रता , आवश्यक दस्तावेज , प्रतिमाह कितनी पेंशन प्रदान की जाती है ? और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। आइये जाने !
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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है ?
हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को उनकी रोजमर्रा की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस पेंशन योजना की फिर से शुरुआत की गई है . इस योजना के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग एवं अक्षम लोगों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है ताकि अपनी सामान्य जरूरतों की पूर्ति के लिए उन्हें दुसरे लोगों के सामने हाथ नहीं है फैलाना पड़े ।
इस Haryana Viklang Pension Yojana 2020 का लाभ उठाने के लिए आवेदक व्यक्ति को हरियाणा राज्य का निवासी होना आवश्यक है, इसके अलावा प्रदेश के न्यूनतम 60% या इससे अधिक विकलांगता वाले जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है वो इस योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते है।
Haryana Viklang Pension Yojana 2020 – Overview
Name of Scheme | Haryana Viklang Pension Yojana |
Name of Department | Department of Social Justice and Empowerment |
Launched by | CM Manohar Lal Khattar |
Beneficiaries | Disable Pensioners – People of State |
Scheme Objective | Providing Pension to the Disable Candidates in Haryana State |
Scheme under | State Government |
Name of State | Haryana |
Official Website | http://socialjusticehry.gov.in/ |
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है ताकि वो इस योजना के ज़रिये पेंशन प्राप्त करके अपना जीवनयापन आराम से कर और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें दूसरों पर आश्रित न होना पड़े ।
हरियाणा विकलांग पेंशन कितनी है?
यह योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक के प्रत्येक ऐसे विकलांग व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष जो 60% या इससे अधिक रूप से विकलांग है वो ऑनलाइन मोड में आवेदन करके मासिक रूप से विकलांग पेंशन योजना के तहत मासिक भत्ता प्राप्त कर सकता है। हरियाणा राज्य में प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को वर्तमान में (2020) प्रतिमाह 1800 रूपये की पेंशन धन-राशि प्रदान की जा रही है।
विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
- लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी होना अनिवार्य।
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो ।
- कम से कम 3 वर्ष की अवधि से हरियाणा राज्य में रह रहा हो।
- विकलांग व्यक्ति के पास विकलांगता का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है जिसमें उसे 60% से लेकर 100% विकलांग होना अनिवार्य है।
- अंधता , निम्न दृष्टि , कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति , श्रवण शक्ति का ह्रास , गति विषयक दिव्यंगता , मानसिक मन्दता , मानसिक रुग्णता से विकलांग व्यक्ति भी इसका फायदा उठा सकते हैं।
- दिव्यांगजन भी विकलांगों की कैटेगरी में आएंगे। (Visual acquity not exceeding 3/60 to 10/200 (snellen) in the better eye with correcting lenses)
- पोलियो से या एक्सीडेंट में विकलांग हुआ व्यक्ति भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- सभी स्रोतों से स्वयं की आय न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए जैसा कि श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित है।
Hariyana Viklang Pension Yojana के लिए जरूरी कागजात
विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज पेश करने होंगे जिनकी लिस्ट आप यहाँ देख सकते है।
- हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- कार्ड राशन कार्ड
- विकलांगता का सर्टिफिकेट
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संख्या और IFSC कोड
- मोबाइल नंबर
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया
यदि आप भी इस विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको ई-दिशा अथवा अटल सेवा केंद्र के माध्यम से अपना आवेदन फॉर्म प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके लिए आपको निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों को जानना जरुरी है ।
- आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करने के लिए आपको सर्वप्रथम इसकी ऑफिशल वेबसाइट http://socialjusticehry.gov.in/ पर जाना होगा।
- यहाँ आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा द्वारा जारी नि:शक्त पेंशन आवेदन पत्र की पीडीऍफ़ कॉपी मिल जायेगी जिसे डाउनलोड कर लें ।
- फॉर्म Download करने के लिए इस ‘हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ‘ के ऑप्शन पर क्लिक करें ।
- Form Download करने के बाद इसका प्रिंट निकाल ले।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में दी गई समस्त जानकारियों को ध्यान पूर्वक पढ़ कर भरना है ।
- फिर इस एप्लीकेशन फॉर्म में मांगे गये सभी अन्य जरूरी कागजातों को संलग्न करके संबंधित कार्यालय में जमा करा दें।
- विभाग के कर्मचारियों द्वारा आपके फॉर्म की जांच करने के बाद सही पाए जाने पर आपको सूचित कर दिया जाएगा और जो लोग इसमें सेलेक्ट होंगे उन्हें ‘सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग’ हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित विकलांगता पेंशन राशि दी जाएगी।
Helpline Number
- Toll-free number: 1800-180-2128 / 0172-2713277
- Office Address: SCO No. 200, 201, Sector 17C, Chandigarh
- Email ID: prhrywebportal.gmail.com
- Helpdesk Email ID: [email protected]
इस प्रकार आप सफलतापुर्वक बड़ी आसानी से हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2020 के लिए आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।