राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना: प्रदेश में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों का सहारा बनेगी सरकार, मिलेंगे ये लाभ

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मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना राजस्थान ऑनलाइन आवेदन | मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना लाभ व पात्रता | Mukhyamantri Covid-19 Bal Kalyan Yojana Rajasthan Apply Application Form

देश में कोरोना महामारी के चलते लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। हजारों की तादात में इस महामारी से बच्चे अनाथ हो चुके है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर कोरोना वायरस से मरे हुए लोगों के परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 12 जून 2021 को कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की समुचित परवरिश के लिए ‘मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना’ की घोषणा की है।

प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने Mukhyamantri Corona Bal Kalyan Yojana के तहत कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई व परवरिश का खर्च एवं इस महामारी से विधवा हुई महिलाओं की आर्थिक मदद करने के लिए उन्हें विधवा पेंशन देने की घोषणा की है। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से इस स्कीम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसमें आप जानेंगे कि राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया के बारे में ।

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Key Highlights In Mukhyamantri Corona Bal Kalyan Yojana 2021

योजना का नाममुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना राजस्थान
किसने आरंभ कीराजस्थान सरकार
लाभार्थीराजस्थान में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए
उद्देश्यकोविड-19 के कारण जिन बच्चों के माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु हो गई है उनकों आर्थिक सहायता प्रदान करना।
साल2021
तत्काल सहायता राशि₹1,00,000
मासिक सहायता राशि18 वर्ष पूरे होने तक ₹2500 प्रति माह
18 वर्ष की उम्र होने परअनाथ बालक-बालिका के 18 वर्ष की उम्र होने पर उसे 5 लाख रूपये एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
अन्यऎसे बच्चों को 12वीं कक्षा तक पढाई की सुविधा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। 
आवेदन का प्रकारजल्द घोषित की जायेगी
ऑफिसियल प्रेस नोटDownload Here

राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के लाभ तथा विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना को राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
  • इस योजना के तहत कोरोना महामारी के कारण माता-पिता दोनों को अथवा एकल जीवित माता या पिता को खोने वाले बेसहारा बच्चों को तत्काल सहायता के रूप में एक लाख रूपये का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा।
  • ऐसे सभी बच्चों को 18 वर्ष पूरे होने तक प्रतिमाह ₹2500 दिए जायेंगे।
  • अनाथ बालक-बालिका के 18 वर्ष की उम्र होने पर उसे 5 लाख रूपये एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी।
  • इसके अलावा ऐसे बच्चों को 12वीं कक्षा तक पढाई की सुविधा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
  • कोविड-19 महामारी के कारण बेसहारा हुई कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
  • कॉलेज में पढ़ने वाले बेसहारा छात्रों को “अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना” का लाभ मिलेगा।
  • कोविड महामारी से प्रभावित निराश्रित युवाओं को “मुख्यमंत्री युवा संबल योजना” के तहत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने में प्राथमिकता दी जाएगी।
  • इस महामारी के कारण अपने पति को खो चुकी विधवा महिलाओं को भी राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त एक लाख रूपये की सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी।
  • साथ ही, ऐसी विधवाओं को प्रतिमाह 1500 रूपये विधवा पेंशन दी जाएगी। इसके लिये आयु वर्ग एवं आय की कोई भी सीमा नहीं होगी।
  • इन विधवाओं के बच्चों को निर्वाह के लिए 1000 रूपये प्रतिमाह तथा स्कूल ड्रेस एवं किताबों के लिए 2000 रूपये सालाना प्रति बच्चा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना आवेदन करने की प्रक्रिया

नोट : मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत इस योजना की घोषणा 12 जून 2021 को की गई है, मुख्यमंत्री ने योजना को जल्द से जल्द राज्य में शुरू करने के लिए इसकी रूपरेख और पैकेज तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए है। दोस्तों जैसे ही योजना पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्रकाशित की जायेगी उसकी जानकारी इस लेख में अपडेट कर दी जायेगी। धन्यवाद

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