महाराष्ट्र किसान कर्ज माफी योजना 2019 – 2020| New Update for Farmers loan Waiver Scheme 2019-2020 in Maharashtra | Maharashtra Farm loan Waiver Scheme Information In Hindi | Maharashtra Kisan Karj Mafi Yojana 2020
महाराष्ट्र (Maharashtra) में उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा हाल ही में की गई किसान कर्ज माफी योजना (Loan Waiver Scheme) की घोषणा में 28 दिसम्बर 2019 को जारी एक सरकारी प्रस्ताव के बाद कुछ बड़े बदलाव किये गये है . इन बदलावों के बाद अब महाराष्ट्र के सभी किसान इस किसान कर्ज (ऋण) माफी योजना का लाभ नही उठा सकेंगे .
जी हाँ आपने सही पढ़ा शनिवार 28 दिसम्बर को जारी इस नये प्रस्ताव के बाद महाराष्ट्र प्रदेश में जिन किसानों ने अप्रैल 2015 से मार्च 2019 के मध्य कृषि ऋण (Crop Loan) लिया था परन्तुं कर्ज की राशि 2 लाख रूपये से अधिक की है तो वो इस किसान ऋण माफी स्कीम का का लाभ लेने के लिए पात्र नही होंगे .
महाराष्ट्र सरकार की किसान कर्ज माफी योजना 2019-2020 की नई नीति क्या है ? जाने
महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी इस नये सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक राज्य के जिन किसानों ने “महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्ज माफी योजना” के अंतर्गत 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 के समय में 2 लाख रूपये तक का कृषि ऋण लिया था, और वो इसे 30 सितम्बर 2019 तक नही चुका सके है , अब वह ऋण माफ कर दिया जायेगा .परन्तु जिन किसानों के फसली ऋण और पुनर्गठन कर्ज की यह रकम यदि दो लाख रूपये से अधिक है तो उन सभी किसानों को इस लोन माफी योजना का लाभ नही मिलेगा.
इसके अलावा ऐसे किसान जो गैर कृषि क्षेत्र से हुई कमाई, पेंशन पर टैक्स देते हैं तथा जिन किसानो की मासिक आय 25,000 रुपये से अधिक है, उन्हें भी इस किसान कर्ज माफी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा .
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने गत सप्ताह कर्ज माफी योजना की घोषणा की थी। जिसके अंतर्गत ”Mahatma Jyotirao Phule Farmer Loan Waiver Scheme” के अनुसार 1 अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2019 के बीच लिया गया दो लाख रुपये तक का कर्ज और जिसे 30 सितंबर 2019 तक चुकाया न गया हो, वो माफ कर दिया जाएगा।”
नये सरकारी प्रस्ताव के अनुसार किसानों की गैर निष्पादित संपत्तियों राष्ट्रीयकृत, जिला, सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों से लिए गए कृषि कर्ज को माफ करने पर जल्द ही विचार किया जाएगा.
28 दिसम्बर 2019 को मुंबई में जारी एक सरकारी प्रस्ताव (Government Resolution) के अनुसार 2 लाख रूपये से अधिक का किसान ऋण (कर्ज) माफ नही किया जाएगा .
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