साइबर वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन 2021: देश विरोधी कंटेट पर रोक लगाने के लिए सरकार करेगी निगरानी

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साइबर वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन
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साइबर वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन: देश में आये दिन विभिन्न सोशल मिडिया प्लेटफार्म के जरिये “राष्ट्र विरोधी एवं भ्रामक पोस्ट” सामग्री की निगरानी के लिए गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। मिडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक़ केंद्रीय गृह मंत्रालय इसके लिए साइबर क्राइम सेल (Cyber Crime Cell) कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इस साइबर वॉलंटियर्स स्कीम के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) करवा कर साइबर वॉलंटियर्स के रूप में कार्य कर सरकार की मदद कर सकेगा।

यदि आप भी गृह मंत्रालय द्वारा संचालित होने वाले “साइबर वॉलंटियर्स कार्यक्रम” का हिस्सा बनना चाहते है तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी इस आर्टिकल में पढ़ सकते है । इस आर्टिकल में जिन टॉपिक को कवर किया वो इस प्रकार से है :- साइबर क्राइम सेल (Cyber Crime Cell) क्या है ? साइबर वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन कैसे करवाये, कार्यक्रम उद्देश, ऑफिसियल वेबसाइट इत्यादि..

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गृह मंत्रालय द्वारा संचालित साइबर वॉलंटियर्स क्या है ?

आज के इस डिजिटल युग (इंटरनेट) में जहां हर काम शासन प्रणाली से लेकर बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य सेवा और शिक्षा सेवाओं में डिजिटलीकरण हो चुका है। इन डिजिटलीकरण प्रक्रिया का जहां लोगों को भरपूर लाभ भी उठा रहे है , वहीं इसके कुछ नुकसान भी हमें उठाने पद रहे है। जैसा की हम सभी को पता ही है की आज के दौर में इंटरनेट की पहुच आम नागरिक तक हो चुकी हो पूरी दुनिया स्मार्टफोन में सिम्त चुकी है। ऐसे में कुछ अराजकतत्त्व इस डिजिटलीकरण का दुरूपयोग करने में लगे हुए है।

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साइबर वॉलंटियर्स क्या है

राष्ट्रविरोधी लोग विभिन्न सोशल मिडिया प्लेटफार्म का उपयोग करके देशविरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे है। सोशल मिडिया पर आये दिन सैकड़ों हिंसक, आपत्तिजनक, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहचानें वाली, महिला विरोधी, गैंगरेप और राष्ट्र विरोधी भ्रामक एवं झूठी खबरों को प्रसारित किया जा रहा है। ऐसी ही भ्रामक एवं झूठी खबरों को पर निगरानी रखने के लिए साइबर क्राइम वॉलंटियर्स कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है।

इस प्रोजेक्ट को इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) नाम दिया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट को ट्रायल के तौर पर सबसे पहले जम्मू -कश्मीर और त्रिपुरा में शुरू किया जा रहा है। इन राज्यों से जारी आकड़ों के आधार पर इसका विश्लेषण करने के बाद देश के अन्य राज्यों में भी शुरू कर दिया जाएगा।

Cyber Volunteer कौन बन सकता है ?

cybercrime.gov.in पर प्रकाशित जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म की निगरानी करने के लिए सरकार साइबर सेना का गठन करने जा रही है. इस साइबर क्राइम वॉलंटियर्स का हिस्सा देश का कोई भी आम नागरिक बन सकता है। यदि आप भी साइबर वॉलंटियर्स के तौर पर काम कर देश सेवा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको साइबर क्राइम वॉलंटियर्स के लिए खुद को रजिस्टर्ड करवाना होगा ।

साइबर वॉलंटियर्स का क्या कार्य होगा ?

भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित होने वाले इस साइबर वॉलंटियर्स (cyber volunteer) कार्यक्रम के तहत रजिस्टर्ड साइबर वॉलंटियर्स का कार्य इंटरनेट पर उपलब्ध राष्ट्र विरोधी, हिंसक, आपत्तिजनक, महिला विरोधी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की पहचान कर उसकी जानकारी भारत सरकार को देनी होगी।

रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स को अधिकार होगा की वो ऐसे व्यक्ति या कंटेट को फ्लैग कर सकेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दे की सोशल मिडिया पर फ्लैग का मतलब किसी व्यक्ति या पोस्ट को ब्लॉक करने के लिए अपनी राय देना होता है।

साइबर वॉलंटियर्स बनने के लिए रजिस्ट्रेशन (आवेदन) कैसे करें ?

Cyber volunteer बनने ले लिए इन आसान स्टेप से पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं:-

  • कोई भी नागरिक साइबर वॉलंटियर्स के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है।
  • सबसे पहले आपको सबसे पहले गृह मंत्रालय की ऑफिसियल वेबसाइट https://cybercrime.gov.in/ जाना होगा।
cyber volunteer online registration process
  • यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा।
  • आवेदन फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे की नाम, पिता का नाम, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इत्यादि प्रदान करनी होगी।
  • उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा।
  • OTP को दर्ज करें और उसके बाद Submit कर दें।
  • More Information About Register as “Cyber Volunteer” on National Cybercrime Reporting Portal Click Here.

वॉलंटियर्स के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

  • साइवर वॉलंटियर्स इसका उपयोग अपने निजी स्वार्थ , व्यावसायिक हित और सार्वजनिक फायदे के लिए नही कर सकता।
  • वॉलंटियर्स किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म पर गृहमंत्रालय के नाम का उपयोग नही कर सकता।
  • अपनी पहचान किसी से गृहमंत्रालय से जुड़े होने के रूप में नही कर सकता।

नोट : उपरोक्त बिन्दुओं का उल्लघंन करने पर कड़ी कार्यवाई का प्रावधान किया गया है।

Helpline Numbers:

  • You can also Call Helpline No. :- 155260
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