राजस्थान यात्रा ई-पास नये नियम : देश में चल रहा लॉकडाउन 3.0 17 मई 2020 को पूरा होगा पर उससे पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने पास जारी करने की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने के नये निर्देश जारी कर उन्हें तत्काल प्रभाव से राज्य में लागू करने के निर्देश दिए है । आइये जानते है की राजस्थान में अब नये दिशानिर्देशों के मुताबिक एक जिले से दुसरे जिले में जाने या दुसरे राज्य में यात्रा करने के लिए क्या नियम कानून बनाये गये है ।
राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान यात्रा करने के नये नियम क्या है ?
राज्य सरकार द्वारा आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राजस्थान के निवासी लॉकडाउन 3.0 में अब अपने गृह राज्य में बिना किसी ईपास के यात्रा कर सकते है । यात्रा छुट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए दी गई है । कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी। नई गाइडलाइन के अनुसार यह सुविधा केवल राजस्थान के अंदर आवाजाही करने के लिए दी गई है ।
ये है राजस्थान यात्रा ई-पास नये नियम

देश में आगामी 17 मई तक सभी राज्यों में लॉकडाउन के चलते बिना इजाजत के कहीं आने जाने की छुट नही है, लेकिन राजस्थान सरकार की इस नई गाइडलाइन को जारी करने के बाद राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में इस तरह आवाजाही की छूट देने वाला देश का पहला राज्य है।
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