प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 | PMFBY Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana kharif 2020 Premium | PM fasal bima karwane ki last date 2020 | प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख क्या है ?
लेटेस्ट किसान समाचार: बैंक के KCC ऋणी खाताधारक किसानों के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत ज़रूरी सूचना : नमस्कार किसान भाइयों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2020 की खरीफ फसल के लिए देश के अधिकतर राज्यों में फसल बीमा कराने की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। यदि आप भी अपनी फसल को प्राकृतिक आपदाओं से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना चाहते है तो इसके लिए आज ही PMFBY के तहत फसल बीमा (crop insurance) अवश्य करवाए।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब स्वैच्छिक लेकिन बैंक को सूचना देनी होगी
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ख़रीफ़ 2020 से किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दी गई है। यानि आप नहीं चाहेंगे तो आपकी फसल का बीमा नहीं होगा। नये नियमों के अनुसार जो किसान फसल बीमा नही लेना चाहते है वो 8 जुलाई 2020 तक बैंक को “opt out” फार्म भरकर अपने केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) ऋण खाते वाले बैंक में जमा करवा दें।
ये है खरीफ 2020 फसल बीमा करवाने की अंतिम तारीख
हनुमानगढ़/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) खरीफ 2020 के तहत बाजरा , कपास , मूंगफली, ग्वार , मूंग, मोठ, धान व तिल फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15-07-2020 है। यदि आपने बैंक से अपना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बना रखा है और आप अपनी फसल का बीमा नहीं करवाना चाहता है, तो आपको अपने बैंक मे 08-07-2020 तक निर्धारित ऑफ आउट फोर्म भरकर बीमा नहीं करवाने से संबंधित सूचना लिखित मे देनी होगी। अन्यथा बैंक किसान की सहमति मानकर स्वयं आपकी फसल का बीमा कर देगा।
बीमा क्लेम के लिये किसान का आधार कार्ड KCC खाते से जुड़ा होना ज़रूरी है व KCC खाते में पर्याप्त balance होना आवश्यक है। मोटे तौर पर प्रति लाख की लिमिट पर 800 रूपये आपके खाते में उपलब्ध होने चाहिए यानि अगर आपकी KCC लिमिट 300000 की है तो आपके खाते में 2400-2500 रूपये उपलब्ध होने चाहिए।
बीमा ऐच्छिक होने पर इस बार सिंचित क्षेत्रों जहाँ नरमा, कपास आदि फसलें बोयी जाती हैं, वहां पर फसल बीमा कम होने की उम्मीद है, क्योंकि इन फसलों का बीमा क्लेम कभी कभार या न के बराबर ही आता है।
छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) खरीफ सीजन 2020
छत्तीसगढ़ राज्य मे खरीफ सीजन 2020 के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 रखी गई है। योजना के अंतर्गत इस साल धान (सिंचित), धान (असिंचित), मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, मुंग, प्रमुख फसलें हैं। प्राकृतिक आपदाओं से पूर्ण सुरक्षा के लिए किसान अपनी फसलों का अवश्य बीमा करायें। #pmfby
छत्तीसगढ़ पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना
Chhattisgarh PM Fasal Bima Yojana : छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त 28 जिलों में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस द्वारा कार्यान्वित फसल बीमा योजना जो की मौसम की विषमताओं द्वारा उपज की सम्भावित नुकसान से कृषकों को हुए नुकसान की भरपाई करती है। इस फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसान टमाटर , केला , बैंगन , मिर्च , अदरक, पपीता और अमरूद की फसलों के लिए बीमा करवा सकते है।
बीमित जोखिम
- तापमान (कम अथवा अधिक)
- वर्षा (कम , अधिक या फिर बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के लिए)
- बिमारी अनुकूल मौसम (किट एव व्याधि)
- ओलावृष्टि एवं चक्रवाती हवाएं
- हवा की गति
इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा फसल नुकसान का मूल्यांकन
अधिसूचित क्षेत्र में स्थापित स्वचालित केंद से प्राप्त मौसम के आकड़ों एवं अधिसूचना में सलग्न टर्म शीट के आधार पर किया जाएगा।
बीमा क्लेम की प्रिकिया : दावा गणना एवं भुगतान फसल की पालिसी अवधि के समाप्त होने के पश्च्यात की जायेगी।
फसलवार किसान के द्वारा प्रति हेक्टेयर के लिए देय प्रीमियम एवं बीमा राशि (रूपये में )
फसल का नाम | प्रति हेक्टेयर बीमा राशि | प्रति हेक्टेयर में किसान की हिस्सेदारी |
टमाटर | 100000 | 5000 |
केला | 150000 | 7500 |
बैंगन | 70000 | 3500 |
मिर्च | 80000 | 4000 |
अदरक | 130000 | 6500 |
पपीता | 110000 | 5500 |
अमरुद | 40000 | 2000 |
RWBCIS आवश्यक दस्तावेज
Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) Documents List
- आधार कार्ड
- बैंक खाता संख्या
- भूमि एवं फसल बुवाई सम्बन्धित कागजात
पात्रता
ऋणी किसानों के लिए : फसल बीमा योजना ऋणी किसानों के लिए विकल्प चयन (Opt-Out) के आधार पर क्रियान्वित होगी. जिन किसानों ने बैंक से (KCC) लोन ले रखा है और इस योजना में शामिल नही होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन (Opt-Out) प्रपत्रनुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तारीख के 7 दिन पहले तक सम्बन्धित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा।
अऋणी किसानों के लिए : अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल लगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।
छत्तीसगढ़ फसल बीमा (खरीफ 2020) की अंतिम तिथि क्या है?
छत्तीसगढ़ पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत फसली बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 है। अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 18002095959 पर सम्पर्क कर जानकारी हासिल कर सकते है।
फसल बीमा के लिए अपना पंजीकरण कैसे करवायें?
पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करवाने के लिए आपको 15 जुलाई 2020 के पूर्व अपने नजदीकी बैंक शाखा / को ऑपरेटिव सोसायटी अथवा नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर करवाना होगा।
PM Fasal Bima Yojana 2020 Assam
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2019 की खरीफ फसल सोयाबीन बीमा क्लेम देने में इतनी देरी क्यों हो रही है
1919kafasalbima kharif kanahimilahai
वर्ष 2019 का सोयाबीन का बीमा अभी तक नहीं मिला बस
२०१८ चा हरबरा विमा पास होऊनही आजपर्यंत मिळाला नाही कंपनी कडे वेळोवेळी ईमेल व फोन द्वारा संर्पक करुनही कंपनी टाळाटाळ करते आम्ही काय करायला पाहिजे
हमे अभी तक पुराना 2019 सोयाबीन का बीमा अभी तक नही मिला